chronology2017
Published: Feb 25 | Updated: Feb 25

  • देश सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी, 2024 को सम्पन्न ‘चंडीगढ़ मेयर चुनाव’ में उत्पन्न विवाद के तहत् दायर याचिका पर सुनवाई के बाद 20 फरवरी, 2024 को अपना निर्णय सुनाया।
  • जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में प्रिजाइडिंग ऑफिसर द्वारा अमान्य किए गए 8 बैलेट पेपर मान्य माने माने जाने का आदेश दिया।
  • इसके साथ ही न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को मेयर घोषित कर दिया।
  • सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धाँधली हुई है तथा इसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह की हरकतों को कदाचार मानते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या का एक प्रयास कहा।
  • उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान से मिले अनुच्छेद 142 के विशेषाधिकार के तहत् अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस मामले अपना निर्णय सुनाया है।