kराजस्थान मत्स्य क्षेत्र (संशोधन) विधेयक- 2025l राज्य विधानसभा 8 सितम्बर, 2025 को पारित किया गया।
इस विधेयक के तहत बिना अनुज्ञा पत्र के मछली पकड़ने, विस्फोटक अथवा विष डालकर मछली मारने जैसे मत्स्य अपराधों पर जुर्माना बढ़ाया गया है।
विधेयक के प्रावधान
वर्तमान व्यवस्था में पहली बार अपराध साबित होने पर 500 रुपए की शास्ति, 3 माह कैद की सजा या दोनों का प्रावधान था।
इस शास्ति को अब 25000 रुपए किया गया है।
इसी प्रकार दोबारा अपराध सिद्धि पर शास्ति राशि को 1 हजार रुपए से बढ़ाकर 50 हजार रुपए किया गया है।
अब दोबारा अपराध करने पर 6 माह की जेल या शास्ति या दोनों का प्रावधान है। इसके बाद भी अपराध करने पर हर अपराध पर यह शास्ति या जेल या दोनों का प्रावधान है।
विधेयक में मत्स्य संबंधी अपराधों के लिए निदेशक मत्स्य को अधिकृत किया गया है।
मूल अधिनियम के सेक्शन 11 में किए पूर्व संशोधन में 100 रुपए शास्ति का प्रावधान था। इसे भी बढ़ाकर 25 हजार रुपए किया गया है।