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Published: Apr 19 | Updated: Apr 21

  • भूमि विकास बैंकों के अवधिपार ऋणी सदस्यों को राहत देने के लिए राज्य सरकार द्वारा ‘मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना 2025-26’ (CM OTS) लागू कर दी गई है।
  • इस योजना के माध्यम से ऋणी सदस्यों को पुन मुख्यधारा में लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा ” 200 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

योजना के प्रावधान

  • योजना के तहत वर्ष 2014-15 से राज्य सरकार की ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत वितरित ऋणों को छोड़कर भूमि विकास बैंकों के स्तर पर 1 जुलाई, 2024 को अवधिपार हो चुके समस्त ऋण मामले राहत के लिए पात्र होंगे।
  • अवधिपार मूलधन और बीमा प्रीमियम की सम्पूर्ण राशि ऋणी द्वारा जमा कराए जाने पर राज्य सरकार द्वारा अवधिपार ब्याज और दण्डनीय ब्याज में 100 प्रतिशत राहत दी जाएगी।

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